Pawan Khera को Supreme Court से राहत, बोले- 'सत्ता का दुरुपयोग करने वालों के लिए यह Warning है'

Pawan Khera को Supreme Court से राहत, बोले- 'सत्ता का दुरुपयोग करने वालों के लिए यह Warning है'

Naitik Aawaz
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Pawan Khera को Supreme Court से राहत, बोले- 'सत्ता का दुरुपयोग करने वालों के लिए यह Warning है'

Pawan Khera
ANI
अंकित सिंह । May 2 2026 2:12PM

सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे राज्य सत्ता का दुरुपयोग करने वालों के लिए एक चेतावनी बताया है। असम के सीएम की पत्नी से जुड़े जालसाजी और मानहानि मामले में यह राहत मिली, जिसे खेड़ा ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जीत और राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ एक संदेश कहा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कथित जालसाजी और मानहानि से संबंधित मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने के फैसले का स्वागत किया और इस राहत को राज्य सत्ता का दुरुपयोग करने वालों के लिए एक चेतावनी बताया। एक्स से बात करते हुए, खेड़ा ने सर्वोच्च न्यायालय और अपनी पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद दिया और कहा कि यह आदेश कानून के शासन को मजबूत करता है।

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पवन खेड़ा ने आगे कहा कि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विधि के शासन को कायम रखने के लिए धन्यवाद करता हूँ... मेरी जमानत न केवल मेरी व्यक्तिगत जीत और राहत का स्रोत है, बल्कि राज्य शक्ति का दुरुपयोग करने वालों के लिए एक चेतावनी भी है कि जब तक हम संवैधानिक लोकतंत्र बने रहेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राजनीतिक प्रतिशोध के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। झूठ चाहे कितना भी भयानक क्यों न लगे, सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते!

कल ही, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा को कथित तौर पर जाली दस्तावेजों से निशाना बनाने के आरोपों के संबंध में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि यह विवाद फिलहाल राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतीत होता है और हिरासत में पूछताछ को उचित नहीं ठहराता। न्यायालय ने कहा कि आरोपों की सत्यता की जांच मुकदमे की कार्यवाही के दौरान की जाएगी।

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अग्रिम जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने खेड़ा को जांच में पूर्ण सहयोग करने और आवश्यकतानुसार अधिकारियों के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। न्यायालय ने उन्हें गवाहों को प्रभावित करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने से भी प्रतिबंधित कर दिया। न्यायाधीश ने आगे टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री सहित दोनों पक्षों द्वारा दिए गए बयान विवाद के राजनीतिक स्वरूप की ओर इशारा करते हैं। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां केवल जमानत कार्यवाही तक सीमित हैं और मामले के अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करेंगी।

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